शिक्षकों की छुट्टी के लिए सख्त नियम: शिक्षकों की छुट्टी हो गयी अब डिजीटल, बिना इस नियम के छुट्टी पर गये, तो हो जायेगी हमेशा के लिए छुट्टी

Strict rules for teachers' leave: Teachers' leave is now digital; taking leave without following these rules will result in permanent termination.

Teacher Leave News : शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की छुट्टी की नयी व्यवस्था में कड़ाई शुरू कर दी है।

अब शिक्षकों को अवकाश के लिए बीईओ-डीईओ कार्यालय में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। बिहार में शिक्षा विभाग ने अवकाश व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और सख्त बना दिया है। बिहार में शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश है कि अब बिना एचआरएम पोर्टल पर आवेदन किए किसी भी प्रकार की छुट्टी मान्य नहीं होगी।

बिहार में शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक शिक्षकों की किसी भी प्रकार की छुट्टी तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक वह एचआरएम पोर्टल (HRM Portal) पर विधिवत आवेदन नहीं करेंगे।

जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार, हाल के दिनों में यह देखने में आया है कि बड़ी संख्या में शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना या ऑनलाइन आवेदन के ही अवकाश पर चले जा रहे हैं, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

सिर्फ पटना की अगर बात करें तो पिछले एक महीने में करीब 250 शिक्षक ऐसे पाए गए, जो एचआरएम पोर्टल पर आवेदन किए बिना ही छुट्टी पर चले गए। इस स्थिति को गंभीर मानते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी परिस्थिति में बिना पोर्टल आवेदन के अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

नए निर्देशों के अनुसार, शिक्षक को अवकाश लेने के लिए पहले एचआरएमएस पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद ही संबंधित स्कूल के हेड मास्टर या स्कूल प्रधान उस आवेदन को स्वीकृत करेंगे।

इसका उद्देश्य यह है कि छुट्टी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी हो, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की भ्रम या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

शिक्षा विभाग का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले छुट्टी के लिए शिक्षकों को जिला या प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे समय की बर्बादी होती थी। अब पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन किया जा सकेगा, जिससे न केवल शिक्षकों का समय बचेगा बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी।

महिला शिक्षकों के लिए भी इस नई प्रणाली के तहत स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) और चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) के लिए महिला शिक्षकों को अपनी पर्सनल आईडी से एचआरएम पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

इन दोनों प्रकार के अवकाश डीईओ की स्वीकृति के बाद ही मान्य होंगे। वहीं, आकस्मिक अवकाश (सीएल) और बीमारी अवकाश (एसएल) के मामलों में हेड मास्टर या स्कूल प्रधान की स्वीकृति आवश्यक होगी। जब तक छुट्टी स्वीकृत नहीं होती, शिक्षक को विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से यह भी बताया गया है कि इस नई डिजिटल प्रणाली से स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर बेहतर नियंत्रण रहेगा। साथ ही, मनमाने तरीके से छुट्टी लेने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी।

इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और शैक्षणिक अनुशासन मजबूत होगा।शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को इस नई प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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