आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली-एनसीआर से हटाने का आदेश…रांची में डॉग बाइट केस में 59% का उछाल
Supreme Court takes strict action against stray dogs, orders to remove them from Delhi-NCR; 59% increase in dog bite cases in Ranchi

नई दिल्ली/रांची: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के आवासीय इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा डालने वाले संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रांची में डॉग बाइट के मामलों में चिंताजनक वृद्धि
यह मुद्दा रांची के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रांची सदर अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2023 में 4,715 लोग एंटी रेबीज का इंजेक्शन ले चुके थे, जबकि अगस्त 2025 में यह संख्या 7,503 तक पहुंच गई है, जो 59% की वृद्धि दर्शाती है। जून 2025 में ही 6,815 लोगों को यह टीका लगाना पड़ा।
रांची नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल
स्थानीय लोग रांची नगर निगम की आवारा कुत्तों पर काबू पाने की कोशिशों को नाकाफी मान रहे हैं। बच्चों के लिए स्कूल जाना और बाहर खेलना कठिन हो गया है।
नसबंदी और वैक्सीनेशन में ‘होप एंड एनिमल ट्रस्ट’ की भूमिका
‘होप एंड एनिमल ट्रस्ट’ 2007 से रांची में कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन का काम कर रही है। अब तक 1.33 लाख से अधिक स्ट्रीट डॉग की नसबंदी की जा चुकी है और रोजाना 18-20 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है।
पालतू कुत्तों की लापरवाही और सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा
नगर निगम क्षेत्र में करीब 11 हजार पालतू कुत्ते हैं, लेकिन अधिकतर मालिक उनके रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन में लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है।









