पारा शिक्षकों के लिए सहायक आचार्य भर्ती में विशेष प्रावधान…152 सीटें सुरक्षित
Special provision in Assistant Acharya recruitment for Para teachers: 152 seats reserved

झारखंड सरकार अब सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में 152 सीटें पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगी. दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति मामले में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने की प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर बीते बुधवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेएसएससी (JSSC) को मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है. वहीं मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की गई है.
151 अभ्यर्थियों ने कोर्ट में की ही याचिका दायर
गौरतलब है कि इस संबंध में शाशि रंजन भारती सहित 151 अभ्यर्थियों की ओर से अदालत में याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए जेएसएससी की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है.
परीक्षा के बाद आयोग की ओर से आंसर की जारी किया गया. इसमें भी अभ्यर्थियों का उत्तीर्ण अंक से अधिक है. लेकिन आयोग की ओर से उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त नहीं बुलाया गया. उनसे कम अंक पाने वालों को बुलाया गया. इसकी जानकारी लेने पर आयोग की ओर से कहा गया कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू किया गया है. प्रार्थी ने दावा किया कि विज्ञापन में कहा कि मेरिट लिस्ट जारी करने के दौरान नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू किया जाएगा. सभी अभ्यर्थी पारा शिक्षक है. उनके लिए 2734 सीट सुरक्षित थी..
नॉर्मलाइजेशन लागू करने के वजह से मात्र 276 अभ्यर्थी ही चयनित हो सके. 2200 से अधिक सीटें खाली है. जबकि एक हजार पारा टीचरों ने ही आवेदन भरा है. ऐसे में मामला लंबित रहने तक अभ्यर्थियों के लिए सीट सुरक्षित रखी जाए. इसके बाद कोर्ट ने आयोग को 151 सीटे सुरक्षित रखने का आदेस दिया है.