रांची। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जल्द ही स्कूलों में स्पेशल इंसट्रक्टर की नियुक्ति होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बाबत शपथ पत्र दायर कर बताया है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति को लेकर विभाग सजग है। इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति का नियम बनाने पर काम हो रहा है, जल्द ही स्पेशल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति कर ली जाएगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में छह माह के भीतर स्पेशल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई की। दरअसल इस मामले में इस मामले में छाया मंडल ने याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया था कि वो रांची के सरकारी स्कूल में अपने दिव्यांग बच्चे का एडमिशन कराना चाहती थीं, लेकिन कई बार चक्कर लगाने के बावजूद उनका एडमिशन नहीं हुआ। उन्हें बताया गया कि सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं हैं, जबकि राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट 2016 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिव्यांग बच्चों को पढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए।

नियम के मुताबिक स्कूलों में स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर की पदस्थापना जरूरी है। राज्य में करीब 5 लाख दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए एनजीओ को राज्य सरकार 30 से 40 लाख रुपए देती है, फिर भी उनके बच्चे को स्कूल में इसलिए दाखिला नहीं मिल रहा है कि वहां स्पेशल इंस्ट्रक्टर ही नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस देकर जवाब मांगा था।

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