धारा 144 लागू : एक महीने के लिए देश की राजधानी में धारा 144 लागू, जानिये क्या है इसकी वजह, अब इन नियमों का..

नई दिल्ली। देश की राजधानी में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गयी है। इस आदेश के जारी होने के बाद अब लोगों की भीड़ नहीं जुट सकेगी। दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि पहले पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर धारा-144 लागू की थी लेकिन इसके बाद अब पूरे शहर में लागू करने का ऐलान किया गया है। बता दें कि पुलिस ने किसानों के ‘दिल्ली मार्च’ के ऐलान के बाद यह फैसला लिया है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। सीमाओं को बैरिकेड्स से बंद कर दिया गया है।

धारा 144 लगने पर इलाके या क्षेत्र में 5 या उससे ज्यादा व्य क्तियों के एक साथ जमा होने पर रोक होती है। अब दिल्ली में कहीं भी अब 5 या उससे ज्या‍दा लोगों के जुटने की मनाही होगी। इसका पालन न करना कानून का उल्लंकघन माना जाएगा। हालांकि विशेष कार्यक्रमों के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। पुलिस की अनुमति के बाद ही किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकेगा।किसानों के कूच को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

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जानकारी के मुताबिक, सिंघु बॉर्डर पर सोमवार से कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मंगलवार को सिंघु बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा और सिंघु बॉर्डर से किसी भी प्रकार की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से होते हुए दिल्ली से सोनीपत या आगे के सफर को पूरा करने के लिए इंटरस्टेट बसों को कश्मीर गेट बस अड्डे से मजनूं का टीला, सिग्नेचर ब्रिज, खजूरी चौक और लोनी बॉर्डर से होते हुए आगे जाना होगा।

वहीं भारी कॉमर्शियल वाहनों को डीएसआईआईडीसी कट से होते हुए बवाना रोड क्रॉसिंग और फिर बवाना चौक होते हुए औचंदी बॉर्डर से सईदपुर चौकी होते हुए केएमपी की जरिए जाना होगा। वहीं रोहतक की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को आउटर रिंग रोड पर मुकरबा चौक से होते हुए रिठाला, यूईआर 2, कंझावला और जौंती बॉर्डर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करने की सलाह दी गई है।

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