पटना। …आखिरकार शिक्षा विभाग के एसीएस दीपक कुमार सिंह सहित कई अधिकारियों के वेतन पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने शिक्षक के वेतन मामले में पिछले दिनों अफसरों के वेतन पर रोक लगाने को कहा था, जिसके बाद आज वित्त विभाग ने एसीएस से लेकर संबंधित जिलों के डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के जून माह का वेतन रोकने का आदेश दे
दिया है। वित्त विभाग की तरफ से सभी संबंधित ट्रेजरी अफसरों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया गया है।

दरअसल 22 जून को लगातार चार साल से काम लेने के बावजूद शिक्षकों को वेतन नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने तीखी नाराजगी जतायी थी। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने उमेश कुमार सुमन और अन्य शिक्षकों की तरफ से दायर याचिका पर ये सुनवाई की थी।

पूरा मामला वैशाली में 30 ब्लाक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। 2008 की शिक्षक नियोजन की रिक्तियों को लेकर जिला शिक्षक प्राधिकार के तहत 2018 में ये नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के बाद से ही शिक्षक लगातार काम कर रहे थे, लेकिन उनके वेतन भुगतान में विभाग लगातार आनाकानी कर रहा था।

विभाग की तरफ से शिक्षक की अहर्ता पर सवाल उठाते हुए वेतन रोकने का आदेश दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में ही शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि नियुक्ति के बाद वेतन पर, अहर्ता को लेकर रोक लगाना अनुचित है। छह माह बाद भी विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। जिसके बाद हाईकोर्ट का ये कड़ा रूख सामने आया है।

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...