rewa gang rape case : 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा..

रीवा: rewa gang rape case : रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र में 31 अक्टूबर 2024 को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने त्वरित और कड़ा फैसला सुनाया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने 153 दिन के अंदर सभी आठ दोषियों को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर दो लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

लोक अभियोजक विकास द्विवेदी के अनुसार, न्यायालय ने इस मामले को विरलतम प्रकरण मानते हुए सजा दी है, जो एक मिसाल पेश करता है कि इस तरह के घृणित अपराधों को लेकर न्याय में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यह निर्णय समाज को यह संदेश देता है कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

rewa gang rape case :कोर्ट ने फैसले में कहा

‘आवारा नर पैशाचिक लड़कों ने पति-पत्नी दोनों को जीवनभर के लिए कभी खत्म न होने वाली तकलीफ में डाल दिया है। उक्त आरोपितों को भी मृत्यु तुल्य दंड से दंडित करना उचित है। अतः आरोपित को न केवल अधिकतम दंड से दंडित करना उचित है, वरन उन्हें शिक्षाप्रद भारी जुर्माने से भी दंडित कर उक्त राशि पीड़िता के पुनर्वास व भविष्य वनाने के लिए दिलाया जाना न्यायोचित है।’

rewa gang rape case :ऐसी थी घटना

लोक अभियोजक के मुताबिक 21 अक्टूबर 2024 को गुढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरव बाबा मंदिर के समीप नल के पास पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ आठ आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 21 नवंबर को न्यायालय में चालान पेश किया था। 16 जनवरी 2025 से ट्रायल शुरू हुआ था। 20 मार्च को मामले की आखिरी पेशी की गई। 26 मार्च को आरोपितों को अंतिम अवसर दिया गया और दो अप्रैल को सजा सुनाई गई है।

rewa gang rape case :ये हैं सामूहिक दुष्कर्म के दोषी

रामकिशन (28), रावेश गुप्ता (27), रजनीश कोरी (25), दीपक कोरी (24), राजेंद्र कोरी (23) सभी निवासी गुढ़, लवकुश कोरी (23) और गुरुड़ कोरी (26) निवासी नईगढ़ी, सुशील कोरी (19) निवासी रामपुर बघेलान को सजा सुनाई है।

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