रांची : झारखंड प्रशासनिक सेवा से रिटायर अधिकारी व तत्कालीन उप सचिव जलसंसाधन विभाग सह- उपसमाहर्ता, राजस्व प्रमंडल रांची विनोद कुमार के समुचे पेंशन भुगतान पर रोक लगा दी गयी है। उनके उपर निगरानी था में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप में 2013 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश एसीबी संतोष कुमार रांची के न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए साल के सश्रम कारवास एवं 5000 रुप का जुर्माना लगाया था।

इस पूरे मामले पर राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित किया था और उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त रांची कार्यालय में दिया गया था. पूरे मामले पर विभागीय कार्यवाही भी चली, इसी बीच वे 29 फरवरी 2020 को रिटायर हो गये. जांच में उनकी समूची पेंशन पर रोक का दंड देने का निर्णय हुआ. हालांकि, महालेखाकर 300 दिन का अर्जित अवकाश देने का अनुरोध किया।

लेकिन ने निलंबन अवधि की सेवा समायोजित करते हुए उन्हें इस शर्त पर दंडित किया है कि निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जायेगा. साथ ही पूरी पेंशन पर रोक रहेगी. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.

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