रांची : मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर परिधि क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है. मिली सूचना के अनुसार कतिपय संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की संभावना है. इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशाति भंग होने की आशंका के आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा द०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

  • बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना
  • 2- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारुद आदि लेकर निकलना या चलना
  • 3- किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना
  • 4- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना
  • 5- यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा

यह निषेधाज्ञा दिनांक-20.01.2024 के पूर्वाह्न 07:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा

बता दें कि, जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं. जिसके बाद विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग सीएम आवास के नजदीक पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिया है. यदि कोई भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो रांची जिला प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा.

जिला प्रशासन की टीम सभी लोगों से आग्रह कर रही है कि धरना प्रदर्शन ना करें और शांतिपूर्वक वापस लौट जायें. जिला प्रशासन की टीम लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से आग्रह कर रही है.

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