Rahul Gandhi : क्या बेघर हो जाएंगे राहुल गांधी? जानें सदस्यता समाप्त होने के बाद किन किन संकटों से गुजरना पड़ता है…

नई दिल्ली: गुजरात के सूरत की निचली अदालत की ओर से गुरुवार को मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद उनके सामने आवास का एक नया संकट भी पैदा होने वाला है। खबर है कि ऊपरी अदालत यानी सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है, तो वे ‘बेघर’ हो जाएंगे और उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा।
दिल्ली के लुटियंस जोन में रहते हैं राहुल गांधी
समाचार एजेंसी भाषा की एक रिपोर्ट के अनुसार, सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलने पर एक महीने के भीतर दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है।राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद 12, तुगलक लेन बंगला आवंटित किया गया था।
30 दिन के अंदर अपील की छूट
सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया. हालांकि सूरत की अदालत ने तत्काल जमानत देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है.