Rahul Gandhi को बड़ी राहत! मानहानि मामले में पुणे की कोर्ट ने पेशी से दी स्थायी छूट

Rahul Gandhi को बड़ी राहत! मानहानि मामले में पुणे की कोर्ट ने पेशी से दी स्थायी छूट
कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मानहानि के एक मामले में पुणे की कोर्ट ने राहुल गांधी को स्थायी रूप से पेशी से छूट दे दी है। पिछले माह सावरकर के पौत्र की शिकायत पर दायर मामले में राहुल गांधी के अदालत के समक्ष ऑनलाइन माध्यम से पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी।
Rahul Gandhi: कांग्रेस ने किया दिया तर्क
मिली जानकारी के अनुसार पुणे की एक विशेष अदालत ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के विरुद्ध कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि मामले में इस बात का हवाला देते हुए मंगलवार को उन्हें पेशी से स्थायी छूट दे दी कि कांग्रेस नेता को शीर्ष स्तरीय सुरक्षा प्राप्त है तथा वह विपक्ष के नेता हैं। मानहानि मामले में गांधी की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने अदालत के समक्ष पिछले माह एक अर्जी दायर की थी जिसमें कांग्रेस नेता को पेशी से स्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया था।
Rahul Gandhi: कोर्ट ने क्या कहा
सांसद/विधायक अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें कई बैठकों में भाग लेना है। राहुल गांधी को ‘जेड-प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा मिले होने को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आदेश में कहा कि सुरक्षा (पुणे यात्रा के दौरान) पर होने वाले खर्च तथा सुनवाई में शामिल होने पर कानून-व्यवस्था के मसले को ध्यान में रखते हुए उन्हें मामले में पेश होने से स्थायी छूट प्रदान की जाती है।
Rahul Gandhi के खिलाफ क्यों दर्ज हुआ है मानहानि का केस
यह शिकायत मार्च 2023 में लंदन में गांधी द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है। गांधी ने अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन पर कुछ टिप्पणियां की थीं। यह मामला सावरकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर किया गया था और इस मामले में राहुल गांधी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
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