झारखंड : टेरर फंडिंग केस में प्रदीप राम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत; जांच पर उठे सवाल…जानिए कोर्ट ने क्या कहा
Jharkhand: Supreme Court grants bail to Pradeep Ram in terror funding case; questions raised about investigation... find out what the court said

रांची। मगध आम्रपाली टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी प्रदीप राम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिससे लंबे समय से चल रहे केस में नया मोड़ आ गया है।
प्रदीप राम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन और आकृति प्रिया ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर की। इससे पहले उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में भी जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट की खारिजी के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
यह मामला 2016 का है। उस समय पुलिस ने प्रदीप राम के आवास पर छापेमारी की थी और लगभग 85 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। इस कार्रवाई के बाद टंडवा थाना में कांड संख्या 2/2016 दर्ज किया गया।
इस घटना को आधार बनाकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी प्रदीप राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। जांच एजेंसी इस मामले को टेरर फंडिंग के एंगल से भी देख रही थी।
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब मामले में नई स्थिति बन गई है। हालांकि जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी, और आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रदीप राम को मिली यह राहत उनके पक्ष में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, लेकिन केस की पूरी छानबीन और कोर्ट की अंतिम सुनवाई अभी बाकी है।









