पूर्व विधायक को उम्रकैद: मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सारण व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है। पूर्व एमएलए पर 1996 में एक व्यवसायी की हत्या का आरोप लगा था, जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

बता दें कि कोर्ट ने 19 अप्रैल को ही उन्हें दोषी करार दिया था। वहीं, मामले में दो अन्य आरोपियों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया था। तारकेश्वर सिंह को कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा छपरा भेज दिया था। जेल से ही वीसी के जरिए सजा सुनाई गई है। एमएलए तारकेश्वर मशरक विधानसभा से दो बार विधायक रह चुके हैं।

इस केस में हुई सजा

पूर्व विधायक को 28 साल पुराने केस में सजा सुनाई गई है। 10 जनवरी 1996 को मशरक थाने के पानापुर ओपी क्षेत्र के व्यवसायी शत्रुघ्न शाह की हत्या हुई थी। इस मामले में तत्कालीन विधायक तारकेश्वर सिंह समेत 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।

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