पटना। जुर्माने की राशि से पुलिसकर्मी अब अपनी जेब गरम नहीं कर सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने जुर्माना वसूली में लगे पुलिसकर्मियों को लेकर सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है। अब जुर्माने की वसूली गयी राशि अपनी जेब में पुलिसकर्मी नहीं रख सकेंगे, 24 घंटे के भीतर राशि को बैंक में जमा करना होगा। पीएचक्यू ने प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजा था। गृह विभाग की हरी झंडी भी इस पर मिल गयी है।

जुर्माना राशि जमा हुआ है या नहीं, इसकी मानिटरिंग भी पीएचक्यू करेगा। जो इस जुर्माने राशि को अपनी जेब में रखेगा, उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस मुख्यालय ने जुर्माने की प्राप्त राशि को जमा करने के लिए एचडीएफसी बैंक में खाता खोलने की स्वीकृति मांगी थी। इसके साथ ही शर्त रखी गई है कि जुर्माने की राशि को प्रस्तावित बैंक खाते में राशि प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा संबंधित बैंक को भी जुर्माने की राशि निश्चित समय सीमा में राज्य सरकार की समेकित निधि में हस्तांतरित करनी होगी। पुलिस मुख्यालय को इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है कि सही समय पर बैंक में जुर्माने की राशि जमा या हस्तांतरित हो रही है या नहीं। जो पुलिसकर्मी समय पर जुर्माना राशि बैंक में जमा नहीं कराएंगे, उन पर कार्रवाई हो सकती है। जल्द ही इसे लेकर निर्देश जारी हो जायेगा।

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