गुजरात : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को खारिज कर दिया है. केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जानकारी मांगे जाने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय को डिग्री के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया था।

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी देने का निर्देश दिया गया था. इसके साथ ही, अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने के लिए कहा गया है।

क्या देश को जानने का हक नहीं- केजरीवाल

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