रांची। दिवाली पर आतिशबाजी और पटाखों से होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर राज्य सरकार सख्त हो गयी है। प्रदूषण के मद्देनजर दीपावली व गुरुपर्व के दिन पटाखे मात्र दो घंटे रात आठ से दस बजे तक और छठ पूजा के दौरान सुबह छह से आठ बजे तक, क्रिसमस व नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक ही छोड़ने की अनुमति है। इस संबध में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 (ए) के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुये यह निर्देश जारी किया गया है।

इसी तरह पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लायसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।

पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है।

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