झारखंडवासियों को नाम परिवर्तन के लिए अब करना होगा ये काम!

Now the people of Jharkhand will have to do this to change their name!

अगर आप झारखंड से है और अपना नाम बदलवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने नाम के साथ उपनाम रखने की सोच रहे हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि अब  केंद्रीय राजपत्र में नाम परिवर्तन प्रकाशित करा सकतें है.

हालांकि राज्य में नाम परिर्वतन , सरनेम जोड़ने या हाटने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद है. जिससे लोग परेशान है. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

नाम परिवर्तन के लिए क्या करना होगा?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  अगर आपको नाम बदलवाना है तो सबसे पहले शपथ पत्र यानी एफिडेविट तैयार करना होगा. एफिडेविट के पुराने नाम, या नया नाम बदलने का कारण साफ –साफ बताना होगा.

इसके बाद स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों के नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा. इसके अलावे कोरे कागज पर पुराने नाम से हस्ताक्षर, दो गवाहो के सिग्नेचर के साथ दो प्रतियों में आवेदन और सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी. इसके अलावा नाम बदलावने के लिए जरूरी दस्तावेज आवेदन प्रारूप कंप्यूटर टाइप होना चाहिए.

नाम चेंज करवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आवेदन प्रारूम कंप्यूटर टाइप होना अनिवार्य
  • दो गवाहों के साइन के साथ स्वप्रमाणित पहचान पत्र
  • दो स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • इसके अलावे अगर उपनाम जोड़ा जा रहा है तो पिता का आधार या पैन कार्ड
  • 1100 रुपये की फीस नन –टैक्स रिसीप्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी.
  • सभी दस्तावेज प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, नई दिल्ली 54 को भेजने होंगे.

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