पेंशनर्स को डीआर अब कम्यूटेशन से पहले के मूल पेंशन पर मिलेगा… स्पष्टीकरण हुआ जारी

रांची केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को राहत देते हुए पेंशन के कम्यूटेशन के बाद महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान पर स्पष्टीकरण की पेशकश की है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने गुरुवार को पेंशन के कम्यूटेशन के बाद महंगाई राहत के भुगतान और कम्यूटेशन के लिए विचार की जाने वाली पेंशन की राशि पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है।

सरकार की ओर से दिए गए इस स्पष्टीकरण से ये साफ है कि पेंशनर्स को मिलने वाला डीआर बेनेफिट उनकी मूल पेंशन जो कम्यूटेशन से पहले आती है, उसी पर देय होगा ना कि कम्यूटेशन के बाद मिलने वाली घटी हुई पेंशन पर
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते के साथ डीआर भने का एलान किया था. वित्त आयोग या पे कमीशन के हर बार के बदलाव के मुताबिक डीए और डीआर दोनों मिलकर बढ़ते हैं. डीए बढ़ोतरी जहां केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू होती है वहीं डीआर बढ़ोतरी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होती है। इन पेंशनभोगियों में फैमिली पेंशनर्स भी शामिल है।
सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 52 के अनुसार महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को डीआर राहत प्रदान की जाती है. कुछ समय पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने सूचित बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया गया है।

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