पेंशन ब्रेकिंग: इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ, सरकार ने पेंशन को लेकर पुराना नियम बदला, इन कर्मचारियों को लग सकता है झटका

Pension Breaking: These employees will not get the benefit of pension, the government changed the old rule regarding pension, these employees may get shocked

Penshion Rule Change: पेंशन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सरकार ने पेंशन से जुड़े नियम में बदलाव कर दिया है। इस बदले नियम के तहत कई कर्मचारियों को झटका लग सकता है, उन्हें पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने की स्थिति में उसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे।

 

इस संबंध में केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। बताया जा रहा है कि बर्खास्तगी या हटाने के फैसले की समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय करेगा। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में प्रमुख बदलाव किए हैं। यानी अगर किसी कर्मचारी को अवैध काम में लिप्त पाया जाता है और उसे नौकरी से टर्मिनेट किया जाता है तो उसे पेंशन नहीं मिलेगा।

 

अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को सरकारी कंपनियों में नौकरी मिलने के बाद अगर किसी भी भ्रष्टाचार के लिए उस कंपनी से बर्खास्त किया जाता है तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस नये नियमों को 22 मई को अधिसूचित किया है।

 

बताया जा रहा है कि कर्मचारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या छंटनी की स्थिति में उपक्रम के फैसले की समीक्षा प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय करेगा। पिछले नियमों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी की बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की स्थिति में सेवानिवृत्ति लाभ को जब्त करने की अनुमति नहीं थी।

 

यही नहीं नए नियमों में आगे कहा गया है कि भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन पेंशन और पारिवारिक पेंशन और अनुकंपा भत्ता जारी रखने या देने से संबंधित प्रावधान भी ऐसे बर्खास्त या छंटनी वाले कर्मचारियों पर लागू होंगे।

 

इन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा नियम

हालांकि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 रेलवे कर्मचारियों, आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी रोजगार में शामिल व्यक्तियों, तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारियों पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। इन्हें छोड़कर, 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर यह नया नियम लागू होगा।

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