देवघर : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा जारी झारखंड सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) सेवा शर्त नियमावली 2021 के तहत प्राथमिक सहायक अध्यापक पंचायतों के अधीन होंगे। उनका प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार पंचायत होगी तथा पंचायत स्तरीय प्राधिकार के अध्यक्ष मुखिया होंगे वहीं उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक प्रशासनिक अनुशासनिक प्राधिकार प्रखंड शिक्षा समिति होगी, इसके अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रमुख होंगे।

प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार गठन कराने का आदेश

डीइओ वीणा कुमारी ने 1 सप्ताह के अंदर पारा शिक्षकों के लिए पंचायत व प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक अनुशासनिक प्राधिकार गठन कराने का आदेश जारी किया है। साथ ही गठन संबंधी रिपोर्ट अपने समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। प्रखंड शिक्षा समिति में एक पारा शिक्षक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना है। प्रखंड स्तरीय कमेटी में प्रमुख अध्यक्ष, बीडियो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष पुरुष होंगे तो पंचायत समिति शिक्षा समिति द्वारा एक महिला सदस्य होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी सदस्य होंगे। बीईओ व क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी भी सदस्य होंगे। पंचायत स्तर पर मुखिया अध्यक्ष पुरुष अध्यक्ष होने पर पंचायत शिक्षा समिति के चयनित एक महिला सदस्य, पंचायत समिति का वह सदस्य जिसके क्षेत्र का अधिकांश भाग उस पंचायत में पड़ता हो पंचायत व उसके निकट के हाईस्कूल व प्लस टू स्कूल के डीईओ सह डीपीओ द्वारा मनोनित एक शिक्षक सदस्य, ग्राम पंचायत के सचिव व बीईईओ सचिव सदस्य होंगे। 7 दिनों में प्रक्रिया पूरी कर बीइओ को सही प्रखंड व पंचायतों में उक्त कमेटी गठन पूरा करते हुए सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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