रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, हेहल, रांची के विरूद्ध Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 के Sec 17A (1)(b) में वर्णित प्रावधानानुसार प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति एंटी करप्शन ब्यूरो, रांची को देने पर अनुमोदन दे दिया है। इससे पूर्व अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने जून 2022 में दी थी।

28 प्रतिशत अधिक धन अर्जित करने का साक्ष्य

आरोपी अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन 28 प्रतिशत अधिक अर्जित करने के संबंध में साक्ष्य पाया गया है। अनिल कुमार सिंह के सभी स्रोतो के कुल आय 67,35,501 रूपये एवं कुल व्यय 86,65, 513.02 रूपये निर्धारित चेक पिरियड में पाया गया। आरोपी द्वारा कुल आय की तुलना में 19,30,012.02 रूपये का प्रत्यानुपातिक धनार्जन का अर्जन किया गया है, जो इनके आय की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है।

पहले मंत्री के रूप में सीएम ने दी थी स्वीकृति

अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच में आय से अधिक संपत्ति की पुष्टि के बाद इसी वर्ष 10 जून को विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज करने की स्वीकृति दी थी, अब मुख्यमंत्री के रूप में यह आदेश दिया है कि एसीबी प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू करे।

देवघर के  सीओ पद से किए गए थे निलंबित

अनिल कुमार सिंह को गत वर्ष 29 जनवरी 2021 को देवघर के सीओ पद से निलंबित किया गया था। अंचलाधिकारी पर आरोप था कि उन्होंने हेहल सीओ रहते हुए राजस्व कार्यों में अनियमितता बरता, देवघर अंचल में राजस्व संबंधी कार्यों की जांच को गई समिति को भी सहयोग नहीं किया, बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनधिकृत रूप से अपने कार्यालय व मुख्यालय में अनुपस्थित रहे, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरती और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की।

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