रांची। झारखंड में पुरानी पेंशन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही अब उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। वित्त विभाग ने कैबिनेट में मंजूरी के बाद अब राजपत्र में प्रकाशित करने के निर्देश जारी कर दिये है। पुरानी पेंशन के तहत अब प्रदेश में इस महीने यानि 1 सितंबर 2022 से NPS की कटौती बंद हो जायेगी, वहीं GPF के नियमानुसार कटौती की जायेगी। हालांकि पुरानी पेंशन लेना है या फिर उन्हें NPS की तहत ही रहना है, ये विकल्प कर्मचारियों के पास होगा। जो पुरानी पेंशन लेना चाहते हैं, उन्हें शपथ पत्र देना होगा।

वित्त विभाग का जारी संकल्प

राज्य सरकार ने कहा है कि NSDL की राशि अगर राज्य सरकार को नहीं देकर सीधे कर्मचारियों की मिलती है तो सरकारी अंशदान और उसकी ब्याज की राशि सरकारी कोष में जमा कराना होगा, तभी उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले उपदान की राशि से भी किया जा सकेगा।

NSDL की राशि पर कर्मचारी राज्य सरकार से दावा नहीं कर सकेंगे। नियमों के मुताबिक अगर राज्य सरकार को एनएसडीएल से राशि मिलती है तो कर्मचारियों का अंशदान और उसका ब्याज कर्मचारियों को दे दिया जायेगा। कर्मचारी अगर चाहें तो मूल राशि को जीपीएफ के खाते में जमा कर सकते हैं।

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