नयी दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना का विकल्पम वही कर्मचारी चुन सकते हैं। जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टनम (NPS) को अधिसूचित किए जाने की तारीख (22 दिसंबर, 2003) से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर नौकरी पाई है।

ये कर्मचारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) OPS में शामिल होने के पात्र हैं। जिन्होंने 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली भर्ती पर सरकारी नौकरी पाई है तो उन्हें पुरानी पेंशन स्कींम का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे लोग नई पेंशन व्यवस्थाी पर ही रहेंगे। 2003 के पहले केंद्र सरकार के अधिकतर कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे थे। नवोदय विद्यालय जैसे कुछ संस्थानों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं थी। ऐसे में इस फैसले का फायदा नवोदय जैसे संस्थानों में 2003 के पहले ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को होगा, जो पहले से ही नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत थे।

ये है विकल्प चुनने की अंतिम तारीख

पुरनी पेंशन स्कीम के विकल्प का लाभ उठाने के पात्र केंद्रीय कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस ऑप्शन का इस्तेलमाल कर सकते हैं. इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन/संदर्भों और अदालती फैसलों के बाद यह कदम उठाया गया है. वे सरकारी कर्मचारी जो इस विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा. आदेश में कहा गया है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा. यदि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्तूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा।

कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ी

केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्था नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. एनएमओपीएस की दिल्ली इकाई के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है. हम केंद्र सरकार से एक बार फिर मौजूदा नयी पेंशन योजना में संशोधन करने का अनुरोध करते हैं ताकि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके।

NPS/OPS विवाद

नई पेंशन स्कीम का लगातार विरोध होता रहा है. नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) देश भर के लगभग 27 राज्यों में लागू है. वेस्ट बंगाल में पुरानी पेंशन स्कीम चल रही है. इसमें विवाद की शुरुआत तब हुई, जब सांसदों और विधायकों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम का प्रावधान रखा गया, वहीं सरकारी कर्मचारियों को 60 साल सरकारी सेवा में बिताने के बावजूद एनपीएस के अधीन रखा गया.

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