रांची। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य सरकार ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद ओपीएस को लेकर शपथ पत्र की अधिसूचना भी राज्य सरकार ने जारी की है।

वित्त विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के बाद अब इसका इसका प्रकाशन राजपत्र में किया जायेगा। जारी अधिसूचना में पुरानी पेंशन बहाली के प्रारूप को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

जारी निर्देश के मुताबिक 1 दिसंबर 2004 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक NPS के तहत नियुक्ति कर्मचारी अगर OPS में जाना चाहते हैं तो उन्हें विकल्प शपथ पत्र भरना होगा।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करते हुए कर्मियों को संलंग्न पत्रक 1 में शपथ पत्र देना होगा, जबकि जो एनपीएस में ही बने रहना चाहते हैं, उन्हें संलग्न प्रपत्र 2 में शपथ पत्र देना होगा।

विकल्प शपथ पत्र भरने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 15 नवंबर तक का वक्त दिया है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नवंबर 2022 का वेतन बिना एनपीएस और जीपीएफ कटौती के नहीं होगा। एनपीएस में नियुक्त कर्मोयं की तरफ से विकल्प का चयन करने की पक्रिया भी राज्य सरकार ने जारी कर दी है।

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