बस 2 दिन बचे हैं… चूक गए तो भरना पड़ेगा भारी नुकसान! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम
नए वित्तीय वर्ष से पहले आखिरी मौका—ITR से लेकर निवेश तक, देरी हुई तो पड़ सकता है सीधा असर आपकी जेब पर

मार्च का महीना खत्म होने की कगार पर है और इसके साथ ही समय भी तेजी से निकलता जा रहा है। 31 मार्च 2026 से पहले अगर आपने कुछ जरूरी वित्तीय काम पूरे नहीं किए, तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।
दरअसल, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो जाएगा, जिससे पहले कई अहम कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आप लापरवाही करते हैं, तो बाद में पछताना पड़ सकता है।
आइए जानते हैं वो जरूरी काम, जिन्हें आपको हर हाल में 31 मार्च से पहले निपटाना चाहिए…
8वें वेतन आयोग पर सुझाव देने का आखिरी मौका
8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से सुझाव मांगे हैं। पहले इसकी अंतिम तारीख 16 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है।
सुझाव देने के लिए MyGov पोर्टल पर लॉगिन करना अनिवार्य है—अगर ये मौका चूक गए, तो आपकी राय शामिल नहीं हो पाएगी।
ITR से जुड़े जरूरी अपडेट—एक गलती पड़ सकती है भारी
Updated Return:
अगर आपने Income Tax Return (ITR) एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए फाइल नहीं किया या उसमें गलती रह गई है, तो उसे सुधारने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है।Revised Return:
अब बजट 2026 के अनुसार, आप एसेसमेंट ईयर खत्म होने तक रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। यानी गलती सुधारने के लिए अब आपको अतिरिक्त समय मिला है।Belated Return:
अगर आपने समय पर ITR फाइल नहीं किया, तो 31 मार्च तक पेनाल्टी के साथ भर सकते हैं—लेकिन देरी का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
Tax Saving Investment—आखिरी मौका वरना छूट खत्म!
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट पाने का यह अंतिम अवसर है। इसमें Public Provident Fund (PPF), Equity Linked Savings Scheme (ELSS) और Life Insurance Corporation (LIC) जैसे विकल्प शामिल हैं।
हालांकि, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चुना है, तो यह छूट लागू नहीं होगी।
TDS सर्टिफिकेट—देरी से बढ़ेगी परेशानी
वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए Tax Deducted at Source (TDS) सर्टिफिकेट जारी करने की डेडलाइन भी 31 मार्च 2026 है। इसे नजरअंदाज करने पर आगे दिक्कतें आ सकती हैं।
PPF, NPS और SSY—खाते बंद होने का खतरा!
अगर आपने National Pension System (NPS), PPF या Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) में न्यूनतम योगदान नहीं किया, तो आपके खाते निष्क्रिय हो सकते हैं।
इन खातों को चालू रखने के लिए 31 मार्च तक न्यूनतम राशि जमा करना बेहद जरूरी है।
आखिरी चेतावनी…
अब समय बहुत कम बचा है। अगर आपने इन जरूरी कामों को टाल दिया, तो न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि आगे की प्रक्रिया भी जटिल हो सकती है।








