Nursing Course Admission : नर्सिंग कोर्स में दाखिला, फीस और अहर्ता को लेकर बनी नियमावली…जानिये पूरी डिटेल जानकारी…

रांची। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए दाखिले से लेकर फीस तक की नियमावली तैयार हो गयी है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इसे जल्द ही लागू कर देगी। राज्य में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए संचालित सभी 247 संस्थानों (सरकारी एवं गैरसरकारी) में नामांकन की प्रक्रिया, सीटों का वर्गीकरण, शुल्क निर्धारण एवं परीक्षा संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नियमावली तैयार की है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद JCECEB परीक्षा के जरिये कोर्स में दाखिला होगा। सरकारी संस्थानों की सभी सीटें एवं निजी संस्थानों की 50 प्रतिशत सीटें जेसीईसीईबी की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित होंगी।
सरकारी के साथ साथ निजी संस्थानों के 50 प्रतिशत सीटों पर भी सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। निजी संस्थानों में प्रबंधन की 50 प्रतिशत सीटों पर भी JCECEB परीक्षा पास छात्रों का मेरिट लिस्ट के आधार पर दाखिला होगा। छात्रों को उसी सत्र में जेसीईसीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होगी।
सरकारी व निजी संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया जेसीईसीईबी द्वारा प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि से तीन माह में पूरा किया जाएगा। नामांकित छात्रों का पूरा विवरण झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद को भेजी जाएगी। जिसे वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने नामांकन प्रक्रिया नियमावली 2022′ को लेकर शुक्रवार तक सुझाव मांगा था। अब इसे इसी सत्र से लागू करने की तैयारी है।
प्रवेश परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं के अनुसार संशोधित किया जा सकेगा। सरकारी संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए भारतीय उपचर्या परिषद, नयी दिल्ली एवं झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता लागू होंगे।
दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हतांक:
- सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 36.5 प्रतिशत - अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 34 प्रतिशत
अजा/अजजा/महिला – 32 प्रतिशत - आदिम जनजाति – 30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर – 40 प्रतिशत
राज्य में हर साल 14820 सीटों पर दाखिला
राज्य में नर्सिंग की विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए कुल 247 संस्थान संचालित हैं, जिसमें 232 निजी एवं महज 15 सरकारी संस्थान हैं। इन संस्थानों में हर साल लगभग 14820 छात्रों का दाखिला लिया जाता है। जिसमें 13920 सीटें निजी संस्थानों की हैं। नियमावली लागू होने के बाद सरकारी संस्थानों की 900 सीटों के साथ ही निजी संस्थानों की 6960 सीटों पर भी शुलक का निर्धारण सरकारी प्रावधानों के अनुरूप होगा।
राज्य संचालित नर्सिंग संस्थान
पाठ्यक्रम सरकारी संस्थान गैर सरकारी संस्थान
- एएनएम – 10 104
जीएनएम 03 75 - बीएससी 01 42
पोस्ट बेसिक 01 06 - एमएससी 00 05