नयी दिल्ली। पैंगबंर टिप्पणी मामले में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपूर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगायी है। कोर्ट ने नुपूर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने को कहा है। साथ ही कोर्ट केस ट्रांसफर वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। नुपूर शर्मा ने देश भर के अलग-अलग राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पैंगंबर टिप्पणी मामले में नुपूर शर्मा पर नाराजगी जतायी। कोर्ट ने कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने पूरे देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट देखा है। उन्हे भड़काने की कोशिश की गयी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो ज्यादा शर्मनाक था। नुपूर शर्मा के बयान ने पूरे देश में आग लगा दी। उदयपुर की घटना के लिए वो जिम्मेदार हैं। नुपूर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिये।

कोर्ट में वकील की दलील पर पीठ ने कहा कि टिप्पणी को वापस लेने में बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन नुपूर शर्मा को कई एफआईआर के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया है।

आपको बता दें कि नुपूर शर्मा ने भाजपा की प्रवक्ता रहते हुए एक टीवी डिबेट में टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश में काफी विरोध हुआ था। भारत ही नहीं, कई अन्य इस्लामिक मुल्कों ने इसे लेकर विरोध जताया था। भाजपा ने नुपूर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। हालांकि उन्होंने टिप्पणी को लेकर माफी मांगी थी। नुपूर शर्मा के बयान के बाद झारखंड में कर्फ्यू तक लगाने की जरूरत पड़ गयी थी। हिंसक झड़प में कई लोगों की मौत तक हो गयी थी।

आपने काफी देरी के बाद शर्तो पर आधरित माफी मांगी तबतक काफी देर हो चुकी थी औऱ देश जल रहा था

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