“अब नहीं ले जा सकेंगे नारियल, कैंची और अचार” हवाई यात्रियों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की नई सख्त गाइडलाइन

"Now you will not be able to carry coconut, scissors and pickles" Civil Aviation Ministry issued new strict guidelines for air passengers

News: अगर आप हवाई यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए नई बैगेज गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें केबिन बैगेज में कई आम घरेलू वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

 

ये घरेलू सामान अब केबिन बैग में ले जाना मना:

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यात्रियों को अब केबिन बैगेज में निम्नलिखित सामान नहीं ले जाने की सलाह दी गई है:

• पूरा नारियल और नारियल पाउडर

• अचार (जैसे मिर्च का अचार)

• रस्सी, सैलो टेप और मापने वाले टेप

• क्रोसेट, बुनने की सुइयां, छाता

• रेजर, कैंची, सिगार कटर

• बर्फ तोड़ने वाला औजार, नाइट-स्टिक

• एयर पंप युक्त मैट्रेस, कार्कस्क्रू, क्रोबार्स आदि

 

सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला

मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला हवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यात्रियों को सूचित किया गया है कि ये वस्तुएं “घरेलू सामान” श्रेणी में आती हैं, जो अब सख्ती से प्रतिबंधित हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी और यात्रियों से अनुरोध किया कि वे यात्रा से पहले अपनी बैग की जांच सावधानीपूर्वक कर लें।

 

आठ श्रेणियों में किया गया वर्गीकरण:

गाइडलाइन के तहत सामान को कुल आठ श्रेणियों में बांटा गया है:

1. हथियार और उनकी प्रतिकृतियां

2. विस्फोटक पदार्थ

3. खतरनाक रसायन

4. ज्वलनशील सामग्री

5. उपकरण और औजार

6. इलेक्ट्रॉनिक आइटम

7. घरेलू सामान

8. खेल संबंधित वस्तुएं

 

नियमों की अनदेखी कर सकती है आपकी यात्रा में देरी

यदि कोई प्रतिबंधित वस्तु आपकी जांच के दौरान पाई जाती है, तो आपको एयरपोर्ट पर रोक दिया जा सकता है या सामान जब्त किया जा सकता है। इससे न केवल समय की बर्बादी होगी, बल्कि आपकी यात्रा में भी दिक्कतें आ सकती हैं।

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