रामगढ़ । जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं समाज में विधि व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से दो अभियुक्तों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। सरकारी अधिवक्ता रामगढ़ के दिए गए मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त चंदन कुमार ने ये कारवाई की।

इन अपराधियों को जारी हुआ आदेश

झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के अध्याय 2 की धारा 3 उप धारा 3 का प्रयोग करते हुए कुख्यात अपराध कर्मियों ओम प्रकाश पांडे एवं प्रेम प्रकाश पांडे, पिता-नाधी पांडे, सा०- जयनगर थाना -पतरातू जिला – रामगढ़ को 6 महीने के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासन (जिला बदर) का आदेश दिया.

क्या कहता है आदेश

आदेश में यह भी लिखित है कि अभियुक्त यदि न्यायिक हिरासत से बाहर आ चुके हैं तो उन्हें 24 घंटे के भीतर अथवा न्यायिक हिरासत से बाहर आने के 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा छोड़ देंगे एवं छह माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमिति के प्रवेश नहीं करेंगे.

वहीं जिला बदर किए गए अभियुक्तो कोई भी अनुज्ञप्तिधारित शस्त्र अभिलंब ही स्थानीय थाने में जमा करेंगे एवं इस अवधि के दौरान अभियुक्तों के द्वारा किसी भी तरह के शस्त्र धारण नहीं किए जाएंगे. वहीं उपायुक्त ने आदेश दिया कि आदेश का उल्लंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा.

वहीं पर कुख्यात अपराधी रियाज अंसारी, – सा० रोचाप, थाना पतरातु पिता- नूर हसन अंसारी, सा०-२ जिला – रामगढ़ के विरोध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3 उप धारा-3 खंड ( ब ) के उपखंडों 1,2 एवं 3 के तहत 6 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया. उक्त अवधि के दौरान अभियुक्त के पास यदि कोई अनुज्ञप्तिधारित शस्त्र है तो उसे अविलंब स्थानीय थाना में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारण नहीं करेंगे.

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