रांची। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आम्रपाली ग्रुप के फ्लैट विवाद को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। 25 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान धोनी के मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की। एमएस धोनी को आम्रपाली ग्रुप की तरफ से 150 करोड़ रूपये लेना है। दूसरी ओर ग्रुप से ग्राहकों को फ्लैट्स अब तक नहीं मिला है, लिहाजा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आम्रपाली ग्रुप के साथ-साथ महेंद्र सिंह धोनी को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

आम्रपाली ग्रुप के साथ महेंद्र सिंह धोनी का विवाद पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चला था। उसके बाद हाईकोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी। रिटायर्ड जस्टिस वीणा बीरबल की अगुवाई में बनी इस कमेटी को ये मामला सुलझाना था। लेकिन पीड़ितों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सर्वोच्च अदालत में हुर्ई सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से यह तर्क दिया गया। आम्रपाली ग्रुप के पास फंड की कमी है। इसलिए बुक कराये फ्लैट नहीं मिल रहा है।

धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे, इसके एवज में उन्हें 150 करोड़ रूपये मिलना था। अब पीड़ितों की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है। अगर आम्रपाली ग्रुप एमएस धोनी को बकाया के पैसे दे देगा, तो फिर उन्हें फ्लैट नहीं मिल पायेंगे। इसी मामले में आम्रपाली ग्रुप और धोनी दोनो को नोटिस जारी किया गया है।

आम्रपाली ग्रुप पर आरोप है कि उसने कई ग्राहकों को फ्लैट नहीं दिये हैं। पैसे लेने के बावजूद प्रोजेक्ट पूरा नहीं पर मामला अदालत तक पहुंच गया। आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर रहे धोनी ने कंपनी के लिए कई विज्ञापन भी शूट किये थे। 2016 में प्रोजेक्ट को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होने अपना नाम ब्रांड एंबेसडर से वापस ले लिया था।

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...