गढ़वा : NMOPS /JHAROTEF के प्रान्तीय अध्यक्ष विक्रान्त कुमार सिंह के निर्देशानुसार गढ़वा ज़िले में भी झारोटेफ जिला इकाई गढ़वा का पुनर्गठन कार्यक्रम दिनांक पाँच नवंबर दिन रविवार को राजकीयकृत रामासाहु प्लस टू उच्च विद्यालय गढ़वा के प्रशाल में आयोजित होगी.
इसी निर्देश के आलोक में दिनांक 31/10/2023 से 03/11/2023 तक JHAROTEF के विभिन्न सांगठनिक पदों पर उक्त नामांकन फॉर्म में अपना नॉमिनेशन करना सुनिश्चित करना है. नॉमिनेशन फॉर्म दो प्रति में भरकर मूल प्रति चुनाव प्रभारी (संगठन सचिव पलामू जोन NMOPS) के पास जमा किया जायेगा.
आज NMOPS जिला इकाई गढ़वा के जिला संयोजक सुशील कुमार ने झारोटेफ में जिलाध्यक्ष पद के लिए अपने प्रस्तावकों एवं समर्थकों के साथ अपना नॉमिनेशन पत्र चुनाव पर्यवेक्षक श्री अजय कुमार संगठन सचिव पलामू जोन NMOPS को जमा किया.

इस अवसर पर सुशील कुमार ने बताया कि हमने NMOPS जिला इकाई गढ़वा में जिला संयोजक के पद का निर्वहन पूरी निष्ठा से किया है और गढ़वा ज़िले के तमाम विभागों के कर्मचारियों के सर्वांगीण सहयोग से पुरानी पेंशन को प्राप्त किया है. मैं यदि झारोटेफ के जिलाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होता हूँ तो झारोटेफ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ूँगा.
झारोटेफ के पुनर्गठन के विषय में आगे बताते हुए कहा कि झारोटेफ में 40 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी समिति बनाई जायेगी जो इस प्रकार है –
(1) जिला संरक्षक:- 01:- मनोनीत होंगे जो राजपत्रित अधिकारी या सांगठनिक अनुभव रखने वाले वरीय सदस्य रहेंगे.

(2) जिला अध्यक्ष:-01:-निर्वाचित होंगे.

(3) जिला सचिव:-01:-निर्वाचित होंगे.

(4) जिला कोषाध्यक्ष:-01:-निर्वाचित होंगे.

(5) उपाध्यक्ष:-05:-अनारक्षित 03 पद और 02 पद आरक्षित गैर शिक्षा कर्मी होंगे.

(6) संयुक्त सचिव:-05:-अनारक्षित 03 पद और आरक्षित गैर शिक्षा कर्मी के 02 पद होंगे.

(7) जिला प्रवक्ता:-01:-मनोनीत होंगे.

(8) जिला मीडिया प्रभारी:-01:-मनोनीत होंगे.

(9) जिला सोशल मीडिया प्रभारी:-01:- मनोनीत होंगे.

(10) जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्षा:-01:-निर्वाचित सिर्फ़ महिला सदस्यों के द्वारा.

(11) जिला महिला प्रकोष्ठ सचिव:-01:-निर्वाचित सिर्फ़ महिला सदस्यों के द्वारा.

(12) जिला कार्यकारिणी सदस्य:-20 प्रखंडों के प्रखण्ड अध्यक्ष रहेंगे .


आवश्यक शर्त्तें:-👇

(1) जिन कर्मियों ने NMOPS जिला इकाई गढ़वा की लगातार दो वर्षों तक की सदस्यता ग्रहण ली हो.

(2) मनोनयन की स्थिति में जिलाध्यक्ष, जिलासचिव एवं जिला कोषाध्यक्ष का पद तीन या चार अलग-अलग विभागों के सेवारत कर्मियों से मनोनीत की जायेगी.


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