नयी दिल्ली। अगले महीने से वेतनभोगी लोगों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत फायदा मिलने वाला है। ऐसे लोगों के लिए अब टीडीएस कटौती को कम किया जा सकता है। ऐसे करदाता, जिनकी कर योग्य आय 7 लाख रुपये से कम है और वे नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, उनसे कोई टीडीएस नहीं वसूला जाएगा। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत अतिरिक्त छूट दी गई है|

आयकर अधिनियम की धारा 193 कुछ प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान किए गए ब्याज पर टीडीएस से छूट देती है। यदि प्रतिभूति अभौतिक रूप में है और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, तो ऐसे मामलों में भुगतान किए गए ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी पेमेंट पर 10 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा।

ऑनलाइन गेम पर टैक्स
अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं और पैसे जीतते हैं तो अब आपको इस पर भारी टैक्स देना होगा। आयकर अधिनियम की नई धारा 115 बीबीजे के तहत ऐसी जीत पर 30% कर लगाया जाएगा। यह टैक्स टीडीएस के रूप में काटा जाएगा।

यहां कम फायदा मिलेगा
नए वित्तीय वर्ष से आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के तहत मिलने वाले लाभ कम हो जाएंगे। 01 अप्रैल से इन धाराओं के तहत केवल 10 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ पर छूट मिलेगी। इससे ऊपर के कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।

पूंजीगत लाभ पर उच्च कर
1 अप्रैल, 2023 से संपत्ति की बिक्री से हुए लाभ पर उच्च पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना होगा। अब धारा 24 के तहत दावा किया गया ब्याज खरीद या मरम्मत की लागत में शामिल नहीं होगा। इसके साथ, बाजार से जुड़े डिबेंचर के हस्तांतरण, मोचन या परिपक्वता से होने वाले पूंजीगत लाभ पर अब अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर लगेगा।

सोने को लेकर यह बदलाव
अगर आप अप्रैल महीने से भौतिक सोने को ईजीआर या इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीद को भौतिक सोने में बदलते हैं तो आपको इस पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं देना होगा। हालांकि, इसका फायदा उठाने के लिए आपको सेबी में रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर से कन्वर्जन कराना होगा।

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