झारखंड में शराब बिक्री के नए नियम लागू : खुदरा बिक्री के लिए नए दिशा-निर्देश, जानिए डिटेल्स
New rules for liquor sale implemented in Jharkhand: New guidelines for retail sale, know the details

हेमंत कैबिनेट में मई माह में झारखंड की नयी उत्पाद नीति को स्वीकृति दी है. लेकिन एक महीने बीत जाने के बावजूद अब तक इस नीति को लागू नहीं किया जा सका है.
उत्पाद विभाग ने फरवरी माह में नयी शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था.नीति पर मिले सुझाव व आपत्ति के आधार पर बाद में फिर से इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया. इसके बाद उत्पाद नीति को वित्त विभाग, विधि विभाग व राजस्व पर्षद के पास सहमति के लिए भेजा. जिसके बाद इन विभागों से सहमति मिलने के पर मई महीने में इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गई.
क्यों लागू नहीं हो पाई नयी शराब नीति?
मिली जानकारी के अनुसार, उत्पाद आयुक्त के ट्रेनिंग में जाने के कारण नीति को लागू करने की आवश्यक प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पायी है. कहा जा रहा है कि 16 जून यानी आज से उत्पाद आयुक्त पदभार संभाल सकते हैं. इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. इसमें लगभग 45 दिनों का और समय लग सकता है. ऐसे में अगस्त से नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री शुरू होने की उम्मीद है.
“विलंब होने से राजस्व का होगा नुकसान”
वहीं इस संबंध में झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा है कि उत्पाद नीति लागू करने में विलंब होने से राजस्व का नुकसान होगा.
उन्होंने कहा है कि अगर उत्पाद विभाग समय पर फैसला लेता, तो अब तक उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री शुरू हो जाती. उन्होंने जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू करने की मांग की है.