जरूरी खबर: सिपाही की सड़क हादसे में हुई मौत, बैंक से मिला 1 करोड़ का मुआवजा, जानिये क्या है PSP योजना, जिससे मिला करोड़ का चेक

Important news: A soldier died in a road accident, got compensation of Rs 1 crore from the bank, know what is the PSP scheme, due to which he got a cheque of crores

Police Constable Accident : सड़क हादसे में अगर किसी सिपाही की मौत हो जाये, तो उसे 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा मिल सकता है। PSP योजना के तहत पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिलता है। दरअसल छह माह पूर्व एक जवान की सड़क हादसे में मौत हुई थी। अब उस दिवंगत पुलिसकर्मी के परिजन को 1 करोड़ का चेक सौंपा गया है।

 

हालांकि जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है, लेकिन झारखंड सहित कई राज्यों में भी कर्मचारियों के लिए एसबीआई की तरफ से ये योजना लागू है। जिसका लाभ कर्मचारियों को मिल सकता है, लेकिन अहम बात ये है कि इसकी जानकारी जरूर कर्मचारी या उनके परिजनों को होनी चाहिये।

 

दुर्ग का क्या है मामला 

दरअसल पुलिस विभाग की पुलिस सैलेरी पैकेज (PSP) योजना के अंतर्गत दुर्घटना के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पदस्थ एक आरक्षक उपेंद्र कुमार तिवारी के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। यह राशि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा आरक्षक की नामिनी एवं माता दिवंगत सिपाही की मां चंद्रकांति तिवारी को सौंपा गया।

 

आपको बता दें कि आरक्षक क्र. 1724 उपेंद्र कुमार तिवारी की दिनांक 26 दिसंबर 2024 को एक सड़क हादसे में दु:खद मृत्यु हो गई थी। वे जिला पुलिस बल, दुर्ग में पदस्थ थे। घटना के बाद पुलिस विभाग और एसबीआई के बीच हुए एमओयू के अंतर्गत पुलिस सैलेरी पैकेज योजना के तहत यह दुर्घटना मृत्यु दावा स्वीकृत किया गया।

 

सम्मानपूर्वक सौंपा गया चेक

20 जून 2025 को कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग विजय अग्रवाल ने एक संक्षिप्त कार्यक्रम में यह चेक सौंपा गया। इस अवसर पर एसएसपी दुर्ग, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक रूपक मंडल (सेक्टर-1 भिलाई) तथा एसबीआई गंजपारा शाखा दुर्ग के शाखा प्रबंधक राहुल मोदी उपस्थित रहे।

 

PSP योजना क्या है?

पुलिस सैलेरी पैकेज (PSP) योजना के तहत यदि पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, स्थायी विकलांगता या आंशिक विकलांगता होती है, तो SBI द्वारा उन्हें या उनके परिजनों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का दावा किया जा सकता है।

Related Articles