नक्सली कुंदन पाहन का मामला: 32 केस में बरी, 2 का ट्रायल जारी, जानिए क्या है वजह

Jharkhand: Naxalite Kundan Pahan case...acquitted in 32 cases, trial of 2 continues...know the reason

झारखंड में एक समय में नक्सलवाद का बहुत प्रकोप था. नक्सलियों के खौफ से पूरे राज्य की जनता कांपती थी. वहीं पुलिस-प्रशासन नक्सलियों को सजा देने में भी सफल नहीं हो पाई. इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं कभी झारखंड के कोल्हान और रांची के सीमावर्ती इलाकों में आतंक का पर्याय रहे टॉप नक्सली कुंदन पाहन की. आपको जानकर हैरानी होगी की कुंदन पाहन को पुलिस अब तक एक भी मामले में सजा नहीं दिला सकी है.

साक्ष्य के अभाव में नहीं हुई सजा

बताया जा रहा है कि कुंदन पाहन के खिलाफ 2010 से अब तक जितने भी केस दर्ज हुए हैं जितने भी मामलों में अदालत ने अपना फैसला सुनाया, उनमें पुलिस पर्याप्त साक्ष्य और गवाह पेश नहीं कर पाई.नतीजतन, कोर्ट ने उसे 30 से अधिक मामलों में बरी कर दिया है.

इन मामलों में जुड़ा है नाम

कुंदन पाहन के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, लेवी वसूली, पुलिस टीम पर हमला, लूटपाट और आर्म्स एक्ट से जुड़े गंभीर मामले शामिल हैं.कुंदन पाहन ने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर वर्ष 2017 में सरेंडर किया था. फिलहाल उसे हजारीबाग ओपन जेल में रखा गया है.

दो मामलों में चल रहा है केस

31 मामलों में तो कुंदन को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. वहीं दो मामले पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का मामला और अनगड़ा थाना में दर्ज कांड संख्या 61/2008 (आर्म्स एक्ट) के खिलाफ मामले चल रहे हैं.

अब देखना होगा कि इन मामलों में अदालत कुंदन पाहन को सजा सुनाती है या एक बार फिर कुंदन बरी हो जाता है.

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