रांची। नियोजन नीति रद्द होने के बाद कई नियुक्तियों पर ग्रहण लग गया है। नियोजन नीति को असवैधानिक करार दिए जाने के बाद स्कूलों में 50 हजार की शिक्षक नियुक्ति भी अटक गई है। लिहाजा स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अब फिर से स्कूलों में पारा शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। आज नियुक्ति के संदर्भ में शिक्षा मंत्री विभागीय अधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें पारा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रारूप तैयार कर नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा।

झारखंड सरकार फिर से स्कूलों में 25996 पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने इसे लेकर विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं।ये नियुक्ति चरणबद्ध होगी, पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या पंचायत करेगी। इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। सहायक आचार्यों की स्थाई नियुक्ति होने के बाद पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर विभाग को तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति दिल्ली वह गोवा के तर्ज पर होगी। इसमें प्रशिक्षित और टेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। उन्हें वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों के समान 22500 का मानदेय दिया जाएगा। इसको लेकर आज स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी।जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द कैसे हो इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, ताकि स्कूली बच्चों के पठन-पाठन शिक्षकों के अभाव में प्रभावित ना हो।

शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि झारखंड नियुक्ति नियमावली रद्द हो गई है, अब इसके खिलाफ डबल बेंच में जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाए ? शिक्षक नियुक्ति में देरी होगी, ऐसे में शिक्षकों को नियुक्त करना जरूरी है ताकि स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं हो। अधिकारियों से बातचीत का रास्ता पारा शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता निकाला जाएगा

शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति 2012 के बाद से बंद है। पहले की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया था, अब नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। पंचायत या विद्यालय प्रबंध समिति नियुक्ति करेगी। स्कूल या पंचायत स्तर पर जितनी सीटें होगी, उसी के आधार पर नियुक्ति होगी।

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