आधार से पैन का लिंक हो गया है अनिवार्य, नहीं तो PAN हो जाएगा डिएक्टिव, जानिए कब है आखिरी तारीख

रांची: आधार कार्ड की तरह पैन भी काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है. वित्तीय लेनदेन से लेकर बैंकों में खाता खुलवाने में इसकी अनिवार्य जरूरत होती है. हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है

सरकार ने इसकी अहमियत को देखते हुए इसे आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. यानी 31 मार्च तक अगर आपने अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा।

देश में कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN, पैन) में से करीब 48 करोड़ को अब तक आधार से लिंक किया जा चुका है. वहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक अगर आधार से पैन का लिंक नहीं किया तो लोगों को बिजनेस और टैक्स से जुड़े कामों में इसका लाभ नहीं मिल पाएंगे।

बता दें सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना (Pan Aadhaar Linking) अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने 31 मार्च 2023 की समयसीमा तय करते हुए कहा गया है कि इस अवधि तक अगर आधार का पैन के साथ लिंकिंग नहीं होता है तो पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।

अप्रैल से पैन हो जाएगा निष्क्रिय

मसलन पैन को आधार से जोड़ने को लेकर कई बार जागरूकता अभियान चलाया गया है. सरकार ने कई बार समय सीमा भी बढ़ाई है. लेकिन अब इसक आखिरी तय सीमा घोषित कर दिया गया है। 31 मार्च 2023 तक अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो 1 अप्रैल से पैन ही निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में पैन कार्ड धारी को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा. क्योंकि उसका पैन ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा।

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