झारखंड शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट से आयी एक राहत की खबर, बीएड अभ्यर्थियों को लेकर दिया ये फैसला, जानिये क्या होगा फायदा

Jharkhand Teacher Recruitment: A relief news came from the High Court, gave this decision regarding B.Ed candidates, know what will be the benefit

रांची। झारखंड के बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी एक अच्छी खबर है। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर फैसला उनके पक्ष में आया है। झारखंड हाईकोर्ट से 2 साल बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिल जायेगी।

 

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने फैसले में सहायक आचार्य परीक्षा में वैसे सभी अभ्यर्थियों शामिल करने का निर्देश दिया है जिन्हें जेएसएससी ने एक वर्षीय बीएड का कोर्स होने की शर्त के चलते प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान चयन से बाहर कर दिया था।

 

दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में विप्लव दत्त सहित अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में जेएसएससी की शर्तों को चुनौती दी गयी थी। इस याचिका को लेकर वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा।

 

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने पक्ष रखा कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार अब हर जगह 2 वर्ष का बीएड का कोर्स किया जा रहा है ऐसे में अभ्यर्थियों को चयन से बाहर करना गैरवाजिब है।इस फैसले के बाद अब हजारों बीएड अभ्यर्थियोंको राहत मिल जायेगी।

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