धनबाद में हड़कंप : 8 रेलवे स्टेशनों पर धारा 163 लागू…जानें क्या है वजह और क्या होगा आगे? देखें पूरी जानकारी

Dhanbad stir: Section 163 imposed at 8 railway stations... Find out why and what will happen next? See full details.

धनबाद/आदिवासी कुड़मी मंच द्वारा प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। एसडीओ राजेश कुमार ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस जंक्शन (गोमो), महुदा, कतरास, प्रधानखंता, धनबाद, कुमारधुबी, तेतुलमारी और धोखरा रेलवे स्टेशनों में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश शनिवार शाम 4 बजे से अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंध

  • पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का प्रदर्शन, धरना, रैली या सभा आयोजित करना।

  • ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग।

  • हथियार या आग्नेयास्त्र ले जाना या उनका प्रयोग।

  • स्टेशन परिसर में आंदोलनकारियों का प्रवेश।

छूट: पुलिस, रेलवे कर्मचारी, पदाधिकारी, यात्रियों और धार्मिक/विवाहिक/शव यात्रा से आने वाले व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सुरक्षा व्यवस्था

  • धनबाद और गोमो सहित सभी स्टेशनों पर भारी पुलिस और आरपीएफ बल तैनात।

  • आंदोलन के नेतृत्व में शामिल आजसू जिलाध्यक्ष मंटू महतो को हो हाउस अरेस्ट किया गया।

  • पारसनाथ और चंद्रपुरा में आंदोलनकारियों द्वारा रेल पटरी पर उतरकर नारेबाजी और ट्रैक बाधित करने की आशंका।

  • गोमो आरपीएफ और हरिहरपुर पुलिस ने अतिरिक्त बल की तैनाती की।

  • एसपी और स्टेशन अधिकारियों ने आंदोलन को नियंत्रित करने और रेलवे संचालन बाधित न होने देने के निर्देश दिए।

आंदोलन का कारण

कुड़मी समाज की मुख्य मांगें:

  1. कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना।

  2. कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना।

प्रशासन की रणनीति

  • जिला पुलिस और रेलवे पुलिस मिलकर स्टेशन परिसर में आंदोलनकारियों को प्रवेश नहीं देने की तैयारी में।

  • प्रधानखंता, गोमो, धनबाद और पारसनाथ स्टेशनों पर चेतावनी और पुलिस बल तैनात।

  • सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कानून अनुसार कड़ी कार्रवाई होगी।

Related Articles