झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी महिला आरक्षण मामला…जानें क्या है अपडेट
JPSC women reservation case in Jharkhand High Court... Know what is the update

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के आरोप पर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुधवार को आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि आयोग अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों और याचिकाकर्ता के अंकों का तुलनात्मक ब्योरा प्रस्तुत करे।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग को यह बताना होगा कि किन परिस्थितियों में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जबकि विज्ञापन में तीन प्रतिशत महिला आरक्षण का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार सभी चरणों में सफलता प्राप्त की और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए जाने के बावजूद अंतिम परिणाम में उनका नाम शामिल नहीं किया गया।
जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पहले से चयनित अभ्यर्थियों की सूची में संशोधन कर अतिरिक्त आरक्षण देना संभव नहीं है।
अदालत ने आयोग से इस मामले में पूरी जानकारी प्रस्तुत करने को कहा और अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस मामले से महिला अभ्यर्थियों में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और आरक्षण के अधिकारों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।