JPSC घोटाला : तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, CBI कोर्ट का बड़ा फैसला
JPSC scam: Anticipatory bail plea of three accused rejected, big decision of CBI court

पहली जेपीएससी घोटाले के 3 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है.
बता दें कि बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को फस्ट जेपीएससी सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले के तीन आरोपियों बिरेंद्र कुमार सिंह, हरेंद्र नारायण चौधरी और विजय बहादुप सिंह को अग्रिम बेल देने से इनकार करते हुए उक्त तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
गौरतलब है कि अब तक सीबीआई कोईट ने CBI द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अधिकारियों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है.