रांची: JPSC पास कर चुके अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट नहीं नहीं लिये जाने को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। अभ्यर्थी श्रेया कुमारी तिर्की की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। श्रेया ने अपनी याचिका में बताया कि उसने सातवीं जेपीएससी में सफलता प्राप्त की है। उनके दस्तावेज का सत्यापन करते हुए साक्षात्कार के बुलाया गया, लेकिन साक्षात्कार पत्र या विज्ञापन में मेडिकल टेस्ट की अस्पष्ट जानकारी दी गई थी। साक्षात्कार होने के बाद आयोग की ओर से निर्धारित तिथि को पहुंची, लेकिन उनका मेडिकल टेस्ट नहीं लिया गया।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सातवीं जेपीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद भी मेडिकल टेस्ट नहीं लेने की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि तकनीकी आधार पर किसी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने अपनी श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त किये हैं।

मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सफल होने के प्रार्थी ने आयोग से मेडिकल टेस्ट कराने का आग्रह किया, लेकिन आयोग ने उनका मेडिकल टेस्ट नहीं लिया।इस वजह से प्रार्थी चयनित होने से वंचित रह गई। प्रार्थी ने दावा किया कि आयोग की ओर से मेडिकल टेस्ट को लेकर जारी सूचना में विरोधाभाष एवं अस्पष्टता थी। इसके बाद अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है।

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