झारखंड: रौंगटे खड़े कर देगी ये घटना, महिला के साथ अमानवीयता की हदें की पार, पुलिस ने दर्ज की FIR
Jharkhand: This incident will give you goosebumps, limits of inhumanity crossed with a woman, police registered FIR

Jharkhand News: डायन बताकर प्रताड़ना का एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है। घटना बरही थाना क्षेत्र के जरहिया गांव की है। जहां गांव के ही कुछ लोगों ने एक विधवा महिला के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उसे निर्वस्त्र कर डायन बताकर रात्रि भर तंत्र-मंत्र जैसी अमानवीय क्रियाओं को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर बरही थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
मिली जानकारी के मुताबिक 18 जुलाई की रात करीब 10 बजे पड़ोस के सुरेश यादव, विनोद यादव, मनी यादव, सम्भू यादव, उनकी पत्नियां मनोरमा देवी और किरण देवी समेत कोडरमा निवासी ओझा महावीर पांडेय उसके घर में घुस गये। इन लोगों ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर उसे निर्वस्त्र कर मारपीट की और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों को ब्लेड से काटकर खून निकाल तांत्रिक क्रिया की।
ये पूरा घटनाक्रम रात 3 बजे तक हुआ। इस दौरान तांत्रिक कर्मकांड का खर्च बताकर जबरन 20,000 रुपये भी ले लिए। 19 जुलाई की रात आरोपी बोलेरो संख्या जेएच 02 एएम 5013 में बिठाकर उसे प्रेतशिला गया ले गए, जहां सिर मुंडवाकर और बाल झाड़ियों में फेंककर फिर से डायन बिसाही का कर्मकांड करवाया गया।
इसके बाद 80 हजार रुपये मांगे गये मजबूरी में पीड़िता ने अपने पुत्र से संपर्क कर विनोद यादव के फोन नंबर पर 10,000 रुपये फोन-पे के माध्यम से भिजवाया। फिर रात करीब 10 बजे बरही बाजार में छोड़ते समय उसे सख्त हिदायत दी गई कि किसी को कुछ बताया तो टुकड़े-टुकड़े कर तिलैया डैम में फेंक दिया जाएगा।
20 जुलाई की शाम पुत्र के लौटने पर वह थाना पहुंची और लिखित शिकायत दी। मामले को लेकर बरही थाना में कांड संख्या 268/25 में बीएनएस की धारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की 329(4), 126(2), 127(2), 115(2), 117(2), 118(2), 76, 79, 189(2), 308(2), 351(2), डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001-झारखंड 3, डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001-झारखंड 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है।