झारखंड: बजाया डीजे या लाउड स्पीकर तो जाना पड़ेगा जेल, राजधानी पुलिस ने तय की टाइमिंग, नियम तोड़ने वालों की इस नंबर पर करें शिकायत
Jharkhand: If you play DJ or loud speaker, you will have to go to jail, Rajdhani Police has fixed the timing, those breaking the rules can complain on this number.

Jharkhand News: राजधानी रांची में देर रात डीजे बजाना अब महंगा पड़ेगा। आपको इस मस्तीखोरी के चक्कर में जेल भी जाना पड़ सकता है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में राजधानी रांची में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बैन कर दिया गया है।
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 की धारा-2 के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है। इसके परिपालन में रांची पुलिस ने की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है। रांची पुलिस ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान प्रयोग किये जाने की सूचना राँची पुलिस के कंट्रोल रूम के मो0नं0- 9798300836 एवं 898779664 पर अथवा डायल-112 पर दी जा सकती है।
इस मामले में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी. प्रतिबंधित अवधि में घ्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोगकर्ता/संचालको के विरूद्ध विधि-सम्मत कारवाई करने का निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारी को दिया गया है।