झारखंड : जेपीएससी-1 घोटाले की जांच में आया नया मोड़…कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

A new twist in the investigation of JPSC-1 scam, court refuses to grant bail

झारखंड में सरकारी नौकरियों में घोटाला अब आम बात होती जा रही है. घोटालों में फिलहाल जेपीएससी 1 की खूब चर्चा है. जेपीएससी 1 घोटालों की जांच सीबीआई कर रही है है. अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है.

इनकी जमानत याचिका हुई खारिज

बता दें प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले को लेकर कोर्ट ने 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अनंत कुमार, ज्योति कुमारी झा, सुषमा नीलम, सीमा सिंह, कुलेश्वर नारायण और संतोष कुमार गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

इससे पहले कोर्ट ने एक दर्जन से अधिक आरोपियों की अग्रीम जमानत याचिका को खारिज किया था. मामले में रांची के ADM राजेश्वर नाथ अलोक, और AC राम नारायण सिंह समेत 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित है.

सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर आरोपियों को समन जारी किया गया था. समन होने के बाद से आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दायर की जा रही है.

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