रांची। झारखंड के प्राइवेट सेक्टर में अब नये नियम के मुताबिक बहाली होगी। राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% की जो अनिवार्यता लागू की है, उस पर इम्पैलीमेंटेशन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने सभी कंपनियों को निर्देश जारी किया है कि एक माह के भीतर स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम, 2021 के प्रविधानों के तहत अपना निबंधन करायें। साथ ही वैसे सभी कर्मियों का भी तीन माह के अंदर अपना नामांकन कराना होगा, जिनका वेतन 40 हजार या इससे कम है। इस नियम के पालन के लिए श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी जिला नियोजन पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।

नये नियम के मुताबिक हर कंपनी को बहाली की संपूर्ण प्रक्रिया कम से कम एक बार पूरी करनी होगी। अब निजी क्षेत्र में न्यूनतम 10 कर्मचारी होना अनिवार्य होगा।अगर कोई भी निजी कंपनी नई परियोजना की शुरुआत करती है तो उसे परियोजना के प्रारंभ के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन आनेवाले कर्मियों की संख्या का विवरण भेजना होगा।

स्थानीय लोगों के नियोजन में विस्थापित हुए लोगों के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी कंपनियों में नियुक्ति के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को भी अपना निबंधन कराना होगा। इस अधिनियम के अनुपालन कराने के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति भी गठित की गई है। श्रम विभाग के प्रधान सचिव इसके अध्यक्ष, निदेशक प्रशिक्षण एवं नियोजन सदस्य सचिव, श्रमायुक्त, उद्योग विभाग के निदेशक, कारखाना निरीक्षक तथा मुख्य बायलर निरीक्षक इसके सदस्य बनाए गए हैं। 

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