पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री समेत 9 पर दर्ज केस पर झारखंड हाईकोर्ट ने CBI और ED से मांगा जवाब

रांची : पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई में चल रहे केस के त्वरित निष्पादन को लेकर दुर्गा मुंडा की जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, एनोस एक्का, विनोद सिन्हा, शौभिक चट्टोपाध्याय और संजय चौधरी के खिलाफ दर्ज केस का जल्द निष्पादन का आग्रह किया। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शौभिक चट्टोपाध्याय व संजय चौधरी अभी तक फरार हैं। हाईकोर्ट ने मामले में प्रार्थी के अंतरिम आवेदन (आईए) पर ईडी, सीबीआई व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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याचिकाकर्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जनप्रतिनिधियों के मामले की सुनवाई त्वरित गति से करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनके सहयोगी तत्कालीन मंत्रियों और अन्य के द्वारा सरकारी पैसे की लूट की गई थी

यह है मामला

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उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दुर्गा मुंडा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तत्कालीन मंत्रियों व अन्य लोगों द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गयी है. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की है. कुछ मामले में आरोपियों को सजा हो चुकी है. कई मामले की सुनवाई चल रही है.

इडी ने भी जांच की है. भ्रष्टाचार में लिप्त रहे जन प्रतिनिधियों व अन्य लोगों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की गयी है… वहीं, स्वत: संज्ञान से भी जनहित याचिका दर्ज है. सोमनाथ चटर्जी ने विधायक ढुलू महतो पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की है. वहीं, झारखंड अगेंस्ट करप्शन ने भी जनहित याचिका दायर की हैं. सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है.

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