रांची झारखंड राज्य ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन पर झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने निगम के 138 कर्मियों को मिल रही पेंशन की रकम को ज्यादा रिकवरी करने से रोक दिया। निगम ने 138 कर्मियों को उन्हें बरसों से मिल रही पेंशन की रकम को ज्यादा बताते हुए इसकी रिकवरी का आदेश दिया था।
निगम का तर्क था कि गलत तरीके से दी गई प्रोन्नति की वजह से इसकी पेंशन की रकम ज्यादा निर्धारित हो गई थी। पेंशन की राशि रिकवर करने के लिए निगम के आदेश के विरुद्ध सेवानिवृत्त कर्मियों ने अदालत में याचिका दायर की थी। कोर्ट को बताया गया कि सेवानिवृत्त के 10 साल के बाद पूर्व में उन्हें दी गई प्रोन्नति को निरस्त करते हुए पेंशन की राशि को घटा दी गई है, जो अनुचित है।
138 कर्मियों ने ये भी आरोप लगाया कि प्रोन्नति की तिथि में वे इसके योग्य थे। उनके द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया था। निगम की स्वीकृति के बाद ही उन्हें प्रोन्नति दी गई थी। इस पर कोर्ट ने आंशिक रूप से मामले को स्वीकृत किया जस्टिस एसएन पाठक की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी के विरुद्ध वसूली नहीं की जा सकती।