रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव किया है. इस आशय का एक सितंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति दी गयी थी. इसी आलोक में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है. नये नियम के तहत अब सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे सरकारी सेवक भाग लेंगे, जिनकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा एवं अनुकंपा के माध्यम से हुई है.

पहले क्या था नियम

पहले के नियम में सिर्फ नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा या सीधी भर्ती के माध्यम से ही नियुक्त कर्मी सीमित प्रतियोगिता दे सकते थे अब इसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को भी अवसर मिलेगा. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा देकर उच्चतर पदों में प्रमोशन पा सकेंगे.

सीमित परीक्षा के लिए ये है योग्यता

जारी अधिसूचना के अनुसार अराजपत्रित अनुसचिवीय संवर्ग ग्रुप ख जैसा कि झारखंड सेवा संहिता के नियम 30 परिशिष्ट में परिभाषित है. उसके अनुसार वैसे सभी कार्यरत कर्मी जिनकी सेवा उत्कृष्ट कोटि की हो तथा धारित पद का ग्रेड वेतन उप समाहर्ता के लिए स्वीकृत ग्रेड वेतन से कम हो. संबंधित कर्मी निलंबित नहीं हो, उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही संचालित नहीं हो तथा सेवाकाल में कोई दंड न मिला हो वे सीमित प्रतियोगिता दे सकेंगे. नई नियमावली में शेष सभी प्रावधान यथावत रखे गये हैं.

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...