झारखंड : अयोग्य राशन कार्ड धारकों पर शिकंजा, लाखों की वसूली जारी
Jharkhand: Crackdown on ineligible ration card holders, recovery of lakhs continues

चतरा जिले में उन राशन कार्ड धारकों पर शिकंजा कसा गया है, जो अपात्र होने के बावजूद सरकारी लाभ उठा रहे थे। इनमें वे लोग शामिल हैं, जिनके पास पक्का मकान, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, सरकारी नौकरी या अन्य संपत्तियां हैं। उपायुक्त रमेश घोलप ने जिला आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया है कि इन अयोग्य लाभार्थियों से राशि की वसूली की जाए।
5 अप्रैल तक स्वयं करें राशन कार्ड सरेंडर
उपायुक्त ने जिले के सभी अयोग्य राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे 5 अप्रैल 2025 तक स्वेच्छा से जिला आपूर्ति कार्यालय, चतरा में अपने राशन कार्ड वापस कर दें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2024 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा।
कई लाभार्थियों पर भारी जुर्माना
जिला आपूर्ति विभाग की जांच के बाद 54 अयोग्य राशन कार्ड धारकों को चिह्नित किया गया है। इनमें से कई पर भारी जुर्माना लगाया गया है:
- हेमा देवी – ₹1,75,616
- लीला देवी – ₹1,50,528
- सुनीता देवी – ₹1,25,440
- तारा बानो – ₹2,02,496
- कलेश्री देवी – ₹2,78,432
- सीता देवी – ₹3,01,056
- प्रसाद यादव – ₹2,25,792
इन सभी लाभार्थियों से कुल ₹45,66,832 लाख की वसूली की जा रही है।
क्या कहते हैं आपूर्ति अधिकारी?
आपूर्ति अधिकारी के अनुसार, जांच अभी भी जारी है और अन्य अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी लाभ का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और अयोग्य लाभार्थियों से पूरी राशि वसूल की जाएगी।
इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि सरकार राशन कार्ड में धोखाधड़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और पात्र लाभार्थियों का हक सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाएगी।